दो लोक सूचना अधिकारियों पर ठोका 40 हजार का जुर्माना

-आयोग के आदेष की अवमानना पडी भारी -एक ही मामले में दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर गिरी गाज भोपाल, 21 जनवरी 2014 मध्यप्रदेष राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेष की अवमानना करने और सूचना देने में हीलहवाला करने वाले अधिकारियों के विरूध्द कड़ा रूख अपनाते हुए एक ही प्रकरण में 2 लोक सूचना अधिकारियों को दंडित करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दोनों पर 40,000 रू0 जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने सागर जिले की खाद्य सुरक्षा अधिकारी आषु कुषवाह पर 25,000 रू0 तथा भिंड जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेष कुमार लोधी पर 15,000 रू0 की शास्ति अधिरोपित कर 7 दिन में यह राषि आयोग में जमा कराने का आदेष पारित किया है। भोपाल के अपीलार्थी प्रयाग सिंह चैहान ने सूचना के अधिकार के तहत 18 अप्रैल 2011 को भिंड जिले की तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व मुख्यालय खाद्य निरीक्षक आषु कुषवाह से एमपीटीसी-6 (सरकारी रसीद कट्टे) से संबंधित जानकारी मांगी थी। जिला मलेरिया अधिकारी से कराई गई जांच में अपीलार्थी की षिकायत की पुष्टि हुई कि इन रसीदों के जरिए व्यापारियों से जितनी रकम वसूली गई, उससे कम राषि संबंधित खाद्य निरीक्षक द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई। इससे शासन को राजस्व की क्षति हुई। खाद्य निरीक्षक गिरीष राजौरिया द्वारा की गई शासकीय धन की हेराफेरी के इस मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, भिंड को संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही का निर्देष दिया। कलेक्टर के निर्देष पर सीएमएचओ ने पुलिस अधीक्षक को लिखा कि संबंधित के विरूध्द भारतीय दंड संहिता के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए। किन्तु अपीलार्थी के बार-बार प्रयास करने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी ने उन्हें इस संबंध में चाही गई जानकारी मुहैया नहीं कराई। प्रथम अपीलीय अधिकारी, सीएमएचओ व पदेन उप संचालक, खाद्य व औषधि प्रषासन ने भी प्रथम अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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